Tuesday, July 21

यूपी में EV खरीदारों के लिए बड़ी राहत, योगी सरकार ने रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दो साल बढ़ाई

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वाले ग्राहकों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट को दो साल और बढ़ा कर अक्टूबर 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को काफी आर्थिक राहत मिलेगी और राज्य में स्वच्छ परिवहन प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।

🔹 सरकार का उद्देश्य

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि यह कदम मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल, डीजल) से होने वाले प्रदूषण को कम करने और स्थायी, स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में पारंपरिक ईंधन की उपलब्धता कम होती जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य के परिवहन का आधार बनेंगे।

🔹 नीति और संशोधन

उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2022 में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति लागू की थी। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाती रही है। हाल ही में हुई उच्च स्तरीय प्राधिकृत इलेक्ट्रिक समिति की बैठक में नीति में संशोधन किया गया।

संशोधित प्रावधानों के अनुसार:

  • 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 के बीच खरीदे गए सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क छूट दी जाएगी।
  • इस अवधि में खरीदे गए शुद्ध विद्युत वाहन पूर्ण कर और टैक्स छूट का लाभ प्राप्त करेंगे।
  • नीति के अंतर्गत एग्रीगेटर और फ्लिट ऑपरेटरों को भी छूट दी गई है। दो-पहिया, तीन-पहिया और चार-पहिया वाहनों के अधिकतम 10 यूनिट तथा ई-बस और ई-गुड्स कैरियर के 25 यूनिट तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

🔹 मंत्री का बयान

दयाशंकर सिंह ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रिक वाहन ही भविष्य के परिवहन का मुख्य आधार होंगे और इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नीतिगत सुधार किए जाते रहेंगे।

विशेष झलक:

  • नीति लागू: 14 अक्टूबर 2022
  • संशोधन लागू: 14 अक्टूबर 2025 – 13 अक्टूबर 2027
  • छूट: 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क
  • लाभार्थी: व्यक्तिगत खरीदार, एग्रीगेटर और फ्लिट ऑपरेटर

इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति को नई गति मिलेगी और राज्य का परिवहन नेटवर्क स्वच्छ, पर्यावरण-मित्र और भविष्य के अनुरूप बनेगा।

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