धार्मिक शिक्षण संस्थानों के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सुनवाई से किया इनकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने वाले सभी शिक्षण संस्थानों के अनिवार्य पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यह विषय न्यायालय से अधिक कार्यपालिका (सरकार) के अधिकार क्षेत्र में आता है और याचिकाकर्ता को पहले प्रशासनिक स्तर पर अपनी मांग रखनी चाहिए।
यह मामला अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दाखिल याचिका से जुड़ा था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि 14 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाए।
पीठ ने दी याचिका वापस लेने की अनुमति
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस.सी. शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत इस याचिका पर फिलहाल हस्तक्षेप नहीं करेगी। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह स...










