Tuesday, July 21

दिल्ली स्कूल एडमिशन 2026-27: 5 साल के बच्चे को क्लास-1 में नहीं मिलेगा दाखिला, जानें उम्र का नियम

दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में नर्सरी, केजी और क्लास-1 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है—एज लिमिट में नया नियम। 2026-27 सत्र में दिल्ली स्कूलों में दाखिले के लिए निर्धारित उम्र सीमा अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के अनुरूप होगी।

दिल्ली स्कूल एडमिशन उम्र सीमा 2026-27

कक्षान्यूनतम आयुअधिकतम आयु
नर्सरी (बालवाटिका 1/प्री स्कूल 1)3 साल4 साल
एलकेजी (बालवाटिका 2/प्री स्कूल 2)4 साल5 साल
यूकेजी (बालवाटिका 3/प्री स्कूल 3)5 साल6 साल
क्लास 16 साल+7 साल

नोट: आयु की गणना उस वर्ष 31 मार्च तक की जाएगी, जिसमें दाखिला लिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, 2026-27 में दाखिले के लिए उम्र 31 मार्च 2026 तक मापी जाएगी।

क्या 5 साल का बच्चा क्लास-1 में दाखिला ले सकता है?
नए नियम के अनुसार, 5 साल के बच्चे को क्लास-1 में प्रवेश नहीं मिलेगा। क्लास-1 के लिए न्यूनतम आयु 6 साल निर्धारित की गई है।

आयु सीमा में छूट का प्रावधान:
दिल्ली एजुकेशन डायरेक्टरेट के सर्कुलर के अनुसार, नर्सरी से क्लास-1 तक की उम्र सीमा में स्कूल हेड की अनुमति से केवल अधिकतम 1 महीने की छूट दी जा सकती है। इसका निर्णय स्कूल प्रबंधन के विवेक पर निर्भर होगा।

इस बार के प्रवेश सत्र में यह नया नियम पहली बार लागू किया गया है। इससे पहले 2025-26 सत्र तक पुराने नियम ही लागू थे।

अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर पूरी जानकारी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया देखें और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें।

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