Tuesday, July 21

राजस्थान में सरपंच से पार्षद तक दोगुनी हुई चुनावी खर्च सीमा राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की नई अधिसूचना

 

 

जयपुर: राजस्थान में आगामी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों के लिए प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च सीमा दोगुनी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की नई अधिसूचना के अनुसार, जिला परिषद, पंचायत समिति और सरपंच पद के प्रत्याशी अब पिछले चुनाव की तुलना में दोगुनी राशि खर्च कर सकते हैं।

 

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि पिछले चुनावों के आंकड़ों के आधार पर आगामी चुनावों में खर्च सीमा बढ़ाई गई है ताकि चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, व्यावहारिक और समयानुकूल हो।

 

दोगुनी हुई खर्च सीमा

 

जिला परिषद सदस्य: 1.5 लाख → 3 लाख रुपए

पंचायत समिति सदस्य: 75 हजार → 1.5 लाख रुपए

सरपंच: 50 हजार → 1 लाख रुपए

 

नगर निकाय चुनावों में भी बढ़ोतरी

 

नगर निगम पार्षद: 2.5 लाख → 3.5 लाख रुपए

नगर परिषद: 1.5 लाख → 2 लाख रुपए

नगर पालिका: 1 लाख → 1.5 लाख रुपए

 

राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि दस साल में विभिन्न पदों के प्रत्याशियों की खर्च सीमा कई गुना बढ़ी है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2014 में जिला परिषद सदस्य केवल 80 हजार रुपए तक खर्च कर सकते थे, जो अब बढ़कर 3 लाख रुपए हो गई है।

 

नई अधिसूचना से प्रत्याशी अपने चुनाव अभियान के लिए अधिक संसाधन का इस्तेमाल कर सकेंगे और चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शी बन सकेगी।

 

 

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