Tuesday, July 21

दिल्ली ब्लास्ट केस: 4 डॉक्टरों के नाम नेशनल मेडिकल रजिस्टर से हटाए गए, गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट मामले के बाद नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) ने गंभीर कदम उठाते हुए चार डॉक्टरों के नाम नेशनल मेडिकल रजिस्टर से हटा दिए हैं। इन डॉक्टरों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।

डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई

डॉ. मुजफ्फर अहमद, अदील अहमद राथर, मुजम्मिल शकील और डॉ. शाहीन सईद के नाम अब नेशनल मेडिकल रजिस्टर से हटा दिए गए हैं। इसके बाद इन डॉक्टरों को अगली सूचना तक चिकित्सा व्यवसाय करने या चिकित्सकीय पेशे में नियुक्ति लेने की अनुमति नहीं होगी। यह कार्रवाई दिल्ली के लाल किला विस्फोट मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद की गई है।

लाल किला विस्फोट में गिरफ्तारियां

10 नवंबर को दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किए थे, और उसी दिन लाल किले के पास एक कार विस्फोट भी हुआ था। इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कई लोग डॉक्टर भी थे। इन डॉक्टरों पर आतंकी गतिविधियों से जुड़ी होने के आरोप हैं।

नेशनल मेडिकल कमिशन का आदेश

नेशनल मेडिकल कमिशन ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें इन डॉक्टरों के खिलाफ प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया गया। नोटिस में बताया गया कि जम्मू-कश्मीर मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्टर किए गए डॉ. मुजफ्फर अहमद, डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. मुजम्मिल शकील और डॉ. शाहीन सईद को जांच एजेंसियों द्वारा जुटाए गए प्रमाणों के आधार पर इस मामले में शामिल पाया गया।

रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश

NMC ने यह भी निर्देश दिया कि इन डॉक्टरों के नाम को तुरंत प्रभाव से मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के रजिस्टर से हटा दिया जाए। आयोग ने यह भी कहा कि इन डॉक्टरों का इस तरह का जुड़ाव मेडिकल प्रोफेशन के सदस्यों से अपेक्षित नैतिकता, निष्ठा और सार्वजनिक विश्वास के मानकों के अनुरूप नहीं है।

यह कदम सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच के तहत इन डॉक्टरों के खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई की दिशा में उठाया गया है।

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