Tuesday, July 21

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर लगाई रोक, यूपी के नेताओं ने दी प्रतिक्रिया

लखनऊ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए इन नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग होने की आशंका है। इस मामले में केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया गया है और 19 मार्च तक जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई भी उसी दिन होगी।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर उत्तर प्रदेश के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमेशा स्वागत योग्य है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी निर्णय हमें खुशी देता है।”

यूपी सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा, “यूजीसी के नियम लागू होने के दिन से मैं यही कह रहा था कि अगर किसी को कानून में कोई गड़बड़ी लगे, तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार संविधान का पालन कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि आपत्ति होने पर कमेटी बनाएगी और संशोधन किया जाएगा।”

पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, “सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं करता। माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। कानून की भाषा साफ होनी चाहिए और उसका भाव भी। बात सिर्फ नियम की नहीं, नीयत की भी है। न किसी का उत्पीड़न होना चाहिए, न किसी के साथ अन्याय।”

यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने नियमों पर रोक लगाई है, कानून को खारिज नहीं किया। हम हमेशा यही कहते रहे हैं कि कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। कई कानूनों का दुरुपयोग हुआ है, इसलिए सभी समाज के बच्चों को सुरक्षा मिलनी चाहिए।”

इस फैसले से विद्यार्थियों और शिक्षाविदों में राहत की लहर है, जबकि अब केंद्र और राज्य सरकार को 19 मार्च तक इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

 

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