Tuesday, July 21

पतंजलि पर घटिया गाय का घी बेचने का आरोप, कोर्ट ने लगाया 1.40 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली: देश की जानी-मानी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर गाय के घटिया घी बेचने का आरोप लगा है। उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की जांच में कंपनी के घी के सैंपल फूड सेफ्टी मानकों पर खरे नहीं उतरे। अदालत ने पतंजलि, उसके डिस्ट्रीब्यूटर और संबंधित स्टोर पर कुल 1.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त आरके शर्मा ने बताया कि यह मामला साल 2020 का है। पिथौरागढ़ के कसनी इलाके में करण जनरल स्टोर से लिया गया पतंजलि का गाय का घी सैंपल रूटीन जांच में फेल पाया गया। रुद्रपुर की लैब रिपोर्ट में बताया गया कि यह घी खाने के लिए सुरक्षित नहीं है और इसके सेवन से स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

कंपनी ने खुद सैंपल की दोबारा जांच कराने का अनुरोध किया। 16 अक्टूबर 2021 को सैंपल की नेशनल फूड लैब, गाजियाबाद में जांच हुई, जिसमें भी घी फेल पाया गया। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, 17 फरवरी 2022 को मामला कोर्ट में पेश किया गया।

पिथौरागढ़ के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर/एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट योगेंद्र सिंह की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 1 लाख रुपये, उसके डिस्ट्रीब्यूटर ब्रह्मा एजेंसी पर 25,000 रुपये और सैंपल देने वाले करण जनरल स्टोर पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने कोर्ट में सभी सबूत पेश किए, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया।

यह मामला उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और उत्पाद की गुणवत्ता के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है।

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