Tuesday, July 21

मुंबई: 1977 के चाकू हमले के मामले में 81 वर्षीय आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा—अपर्याप्त सबूत

मुंबई, 5 दिसंबर: मुंबई की एक कोर्ट ने गुरुवार को 81 वर्षीय चंद्रकांत कालेकर को हत्या के प्रयास के मामले में बरी कर दिया। आरोपी पर आरोप था कि उसने 1977 में अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला किया था। उस समय उसे जमानत मिल गई थी और वह फरार हो गया। पुलिस ने इस साल अक्टूबर में उसे रत्नागिरी जिले के एक गांव से गिरफ्तार किया था।

क्या था मामला:
कोलाबा पुलिस ने चंद्रकांत को अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप था कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और आरोपी को शक था कि उसकी प्रेमिका किसी और से दोस्ती कर रही है। 1984 में उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।

अक्टूबर में हुई गिरफ्तारी:
इस साल अक्टूबर में पुलिस ने वोटर लिस्ट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर आरोपी का पता लगाया। कोर्ट में दो महीने तक सुनवाई चली और पुलिस ने पीड़ित को गवाह के रूप में पेश किया।

पीड़ित का बयान और कोर्ट का निर्णय:
पीड़ित ने कोर्ट में कहा कि उसे 1977 में हुई घटना याद नहीं है और वह आरोपी को नहीं जानती। मुख्य गवाह के मुकर जाने और पर्याप्त सबूत न होने के कारण कोर्ट ने अभियोजन के प्रयास विफल घोषित किए और आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने आरोपी की उम्र को भी जमानत देने का एक कारण माना।

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