Tuesday, July 21

फर्जी पासपोर्ट केस में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की सजा, अदालत ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

रामपुर/एनबीटी। रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पासपोर्ट मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई। अदालत ने साथ ही उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पेशी के दौरान अब्दुल्ला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर हुए।

यह मामला साल 2019 का है, जिसे रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने जाली दस्तावेजों के आधार पर दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए और उनका उपयोग किया।

  • एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जो उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड के अनुसार सही है
  • दूसरे पासपोर्ट में 1990 दिखाया गया था

अदालत ने स्पष्ट किया कि अब तक कैद में बिताया गया समय सजा में शामिल किया जाएगा

पूर्व सजा का रिकॉर्ड

आज से लगभग दो सप्ताह पहले ही दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी।
इसके पहले, दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 2023 में दोनों को 7-7 साल की सजा दी गई थी। फिलहाल दोनों रामपुर जेल में बंद हैं।

अदालत की टिप्पणी

कोर्ट ने कहा कि अब्दुल्ला आजम द्वारा फर्जी दस्तावेज बनवाना और उनका उपयोग करना कानून और ईमानदारी के खिलाफ गंभीर अपराध है।

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