इंदौर: पति की तलाक याचिका खारिज, टैटू ने खोला पति का सच
इंदौर। कुटुंब न्यायालय ने एक पति की तलाक की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपनी पत्नी पर क्रूरता और बीमारी छिपाने का आरोप लगाया था। अदालत ने पाया कि असल में पति ही पत्नी और बच्चों को छोड़कर गया था और तलाक के झूठे आधार पर न्याय नहीं दिया जा सकता।
2011 में हुई थी प्रेम विवाहयह मामला इंदौर निवासी एक मोबाइल सर्विस सेंटर संचालक और उसकी डॉक्टर पत्नी का है। दोनों ने जनवरी 2011 में प्रेम विवाह किया और इसके बाद पत्नी ने संतान को जन्म दिया। याचिका में पति ने आरोप लगाया कि शादी के बाद पत्नी और उसके परिवार ने उसे प्रताड़ित किया।
2017 में परिवार छोड़ गया पतिपीड़िता कुछ समय बाद अलग मकान लेकर रहने लगी। लेकिन पति 2017 में इंदौर छोड़कर चला गया और बाद में शहर में अन्य महिलाओं से संपर्क बनाने लगा। 2020 में उसने पत्नी पर क्रूरता और बीमारी छुपाने जैसे आरोप लगाकर तलाक की अर्जी दाखिल कर दी।
टैटू ने खोल...










