संभल हिंसा: घायल युवक पर पुलिस की गोली नहीं चली, ASP अनुज चौधरी पर FIR मामले में सरकार की बड़ी दलील
संभल (उत्तर प्रदेश): संभल हिंसा मामले में घायल युवक आलम के पिता यामीन की शिकायत पर सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ अनुज चौधरी हाईकोर्ट पहुंचे हैं।
सरकार की दलील
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि आलम के शरीर से जो बोर की गोली मिली, वह पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला (Forensic Lab) की जांच से यह स्पष्ट हो गया कि पुलिस पर लगे आरोप निराधार हैं।
अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने सुनवाई के दौरान कहा कि सीजेएम ने बीएनएसएस की धारा 175 के अनिवार्य सुरक्षा उपायों की अनदेखी की। इस धारा के तहत किसी लोकसेवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले दो चरणों का पालन आवश्यक है:
वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करना।
घटना की परिस्थितियों पर लोकसेवक के पक्ष और बयानों पर विचा...










