Tuesday, July 21

IRCTC घोटाले में लालू यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस थमाया, अगली सुनवाई 14 जनवरी

 

नई दिल्ली/पटना: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI को नोटिस जारी कर दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध इस मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।

 

लालू यादव ने यह याचिका IRCTC होटल घोटाले के मामले में दाखिल की थी, जिसमें उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए थे। उन्होंने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश या धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में पर्याप्त आधार नहीं है।

 

इससे पहले, 13 अक्टूबर 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ गंभीर धाराओं में आरोप तय किए थे। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (साजिश) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय किए थे।

 

CBI द्वारा 5 जुलाई 2017 को दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया था कि मामला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए मेर्सर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड (SHPL) के मालिकों को लाभ पहुँचाया। विशेषकर रांची और पुरी स्थित BNR होटलों की लीजिंग प्रक्रिया में कथित रूप से भारी अनियमितताएं की गई थीं और इसके बदले अनुचित लाभ लिया गया।

 

लालू यादव की इस याचिका पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस थमाते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी, जिससे इस चर्चित घोटाले की कानूनी लड़ाई अगले महीने तक जारी रहेगी।

 

 

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