पटना हाई कोर्ट से संतोष कुमार सुमन को बड़ी राहत, 8 साल पुराना आपराधिक मामला रद्द
पटना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को उनके खिलाफ दर्ज आठ साल पुराने आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने सुनाया।
हाई कोर्ट ने बोधगया थाना में दर्ज एफआईआर के आधार पर चल रही पूरी आपराधिक कार्रवाई को समाप्त करते हुए कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मामला आगे बढ़ाना उचित नहीं है।
क्या था संतोष कुमार सुमन पर आरोप?
जानकारी के अनुसार संतोष कुमार सुमन के खिलाफ अप्रैल 2017 में बोधगया थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोप था कि उन्होंने—
गैरकानूनी भीड़ एकत्र की
सड़क जाम कराया
सार्वजनिक उपद्रव किया
लोगों पर हमला किया
सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्य पालन...










