Tuesday, July 21

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के पहले आरोपी को दी जमानत, कड़ी शर्तें भी लगाईं

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में पहले आरोपी आकाशदीप कराज सिंह को जमानत दे दी है। 12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या के बाद आकाशदीप मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किए गए थे। 21 वर्षीय आकाशदीप पंजाब के फाजिल्का जिले के रहने वाले हैं।

हाईकोर्ट की जस्टिस नीला गोखले की सिंगल बेंच ने सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि आकाशदीप को महाराष्ट्र में ही रहना होगा। उन्हें हर दूसरे सोमवार संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी लगानी होगी और पासपोर्ट जमा करना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना वह राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगे।

इस हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की भूमिका मानी गई है। अभी तक लॉरेंस अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद हैं और उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है।

गिरफ्तारी और मामले की जांच:
मुंबई क्राइम ब्रांच ने आकाशदीप को पंजाब एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स के साथ संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक 27 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आकाशदीप ने शूटरों और बिश्नोई गैंग से जुड़े साजिशकर्ताओं के बीच समन्वयक की भूमिका निभाई थी। बचाव पक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और केवल एक कॉल रिकॉर्ड का हवाला दिया गया है।

हत्याकांड की पृष्ठभूमि:
66 वर्षीय बाबा सिद्दीकी की हत्या उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने की थी। इस घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी थी। पुलिस अभी भी हत्या के पीछे के मकसद की जांच कर रही है।

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

This slideshow requires JavaScript.