राजा भैया को बड़ी राहत: दिल्ली कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया इनकार
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को पत्नी उत्पीड़न के मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को राजा भैया के खिलाफ दायर आरोप पत्र (चार्जशीट) पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि बहुत पुराने आरोपों को आधार बनाकर आपराधिक कानून का उपयोग नहीं किया जा सकता, जब तक हाल के समय में क्रूरता से जुड़ा कोई स्पष्ट कृत्य सामने न आया हो।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि कथित पुरानी घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने से शिकायतकर्ता को कोई मदद नहीं मिलेगी।
कोर्ट ने कहा- समयसीमा के कारण आरोप वैध नहीं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा विवाहित महिला के साथ क्रूरता) के तहत दायर अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान लेन...










